दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल' की ओटीटी स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को रिजेक्ट कर दिया जिसमें फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोके जाने की मांग की गई थी। केंद्र ने फिल्म में इंडियन एयरफोर्स (आईएएफ) को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए पीआईएल दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने फिल्म को प्रड्यूस करनेवाली कंपनी धर्मा प्रॉडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लैटफॉर्म नेटफ्लिक्स और पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा। आईएएफ की छवि को धूमिल करने का आरोप सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व करनेवाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि फिल्म ने भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल किया है। इसमें फोर्स को पक्षपाती दिखाया गया है जो कि सही नहीं है। कोर्ट ने फिल्म रोकने से किया इनकार जस्टिस राजीव की बेंच ने केंद्र से पूछा कि फिल्म की रिलीज से पहले कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि अब फिल्म को रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि पहले से ही इसकी स्ट्रीमिंग हो रही है। गुंजन के रोल में नजर आई थीं जाह्नवी बता दें, करण जौहर के प्रॉडक्शन वाली इस बायॉपिक में गुंजन सक्सेना के रोल में जाह्नवी कपूर नजर आई थीं। गुंजन 1999 में हुए करगिल वॉर में पहली महिला पायलट थीं। आईएएफ ने जताई थी आपत्ति इस महीने की शुरुआत में आईएएफ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी), ओटीटी प्लैटफॉर्म और प्रॉडक्शन हाउस को लेटर लिखकर आपत्ति जताई थी। आईएएफ का कहना था कि फिल्म में फोर्स को नेगेटिव शेड में पेश किया गया।
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