बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने पूछा- ड्रग लेने वाले को 1 साल और पैसे देने वाले को 20 साल सजा कैसे?

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्‍स केस में जमानत दे दी। करीब 1 महीने से भायखला जेल में बंद रिया शाम 5:30 बजे जेल से बाहर निकलीं। कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक ओर रिया, सैमुअल और दीपेश खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वहीं शौविक चक्रवर्ती अभी भी जेल में हैं। कोर्ट ने उनकी और पेडलर अब्‍दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लेकिन बुधवार को कोर्ट का फैसले में सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है। कोर्ट ने सधे हुए शब्‍दों में न सिर्फ एनसीबी के लगाए आरोपों पर सवाल उठाए, बल्‍क‍ि एनडीपीसी ऐक्‍ट को भी 'असम्मानजनक और बेहद अनुचित' बताया है। ...तब कोर्ट में पसर गया था सन्‍नाटा बुधवार को कोर्ट के सामने पांच जमानत अर्जियां थीं। वीडियो लिंक के जरिए फैसला सुनाते हुए जस्‍ट‍िस सारंग कोटवाल ने पहले शौविक चक्रवर्ती और अब्‍दुल बासित परिहार की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में सन्‍नाटा था। रिया और शौविक के वकील सतीश मानश‍िंदे के चेहरे पर मायूसी थी। इसके बाद जज ने रिया का नाम लिया और कहा कि 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिया को रिहा किया जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही रिया के सामने कुछ शर्तें भी रखीं, जिसमें कहा गया कि वह अपना पासपोर्ट नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो को सौंप दें और अगले छह महीने तक हर महीने कम से कम एक घंटे के लिए एक बार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी जरूर लगाएं। एनसीबी ने फिर दिया 27A का हवाला रिया की जमानत अर्जी इससे पहले दो बार खारिज हो चुकी थी। सेशन कोर्ट और स्‍पेशल कोर्ट ने रिया की अर्जी खारिज की थी। इसके पीछे बड़ा कारण एनडीपीएस ऐक्‍ट की धारा 27ए है। एनसीबी ने रिया पर आरोप लगाए हैं कि उन्‍होंने ड्रग्‍स की खरीदारी के लिए पैसे दिए। ड्रग्‍स खरीदने के लिए निर्देश दिए। इसमें 10-20 साल तक की कैद है। दिलचस्‍प है कि बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने एनपीएसएस की इस धारा पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा- यह असम्‍मानजनक और बेहद अनुचित एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में फिर से कहा कि उन्‍होंने ड्रग्‍स खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। 27ए की धारा के तहत केस बनता है और ऐसे में उन्‍हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर जस्‍ट‍िस कोटवाल ने कहा कि यह बहुत ही 'असम्‍मानजनक और बेहद अनुचित' है कि एक इंसान जो ड्रग्‍स लेता है उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है और जो उसके लिए पैसे देता है, फिर चाहे वह दोस्‍त हो या कोई परिजन उसे 20 साल कैद की सजा है। कोर्ट ने माना- रिया ड्रग सिंडिकेट का हिस्‍सा नहीं अपने 70 पन्‍नों के फैसले में जस्‍ट‍िस कोटवाल ने एनसीबी से यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह राजपूत के घर से ड्रग्‍स की बरामदगी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता यानी रिया चक्रवर्ती के ख‍िलाफ आपके पास कोई ऐसे सबूत भी नहीं हैं, जो साबित करे कि वह ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्‍सा हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिलेब्रिटीज को विशेष दायित्व के साथ सजा नहीं दी जा सकती है। जब याचिकाकर्ता को कोर्ट के सामने पहली रिमांड के लिए लाया गया तो जांच एजेंसी ने उसकी कस्‍टडी नहीं मांगी। इसका मतलब है कि एजेंसी अपनी पूछताछ से संतुष्‍ट है और याचिकाकर्ता ने जांच में पूरा सहयोग किया है। 'रिया अवैध व्‍यापार में शामिल होने की दोषी नहीं' कोर्ट ने अपने फैसले में आगे लिखा है, 'बहुत से बहुत यह तर्क है कि वह अवैध व्‍यापार में शामिल है, लेकिन इसमें धारा 37 के तहत ऐसे पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में कोर्ट इस तर्क से सहमत और संतुष्‍ट है कि याचिकाकर्ता धारा 19, 24 या 27ए के तहत या अवैध सामान के व्‍यापार में शामिल होने की दोषी नहीं है। वह किसी ड्रग डीलर्स के चेन का हिस्‍सा नहीं है।'


from Entertainment News in Hindi, Latest Bollywood Movies News, मनोरंजन न्यूज़, बॉलीवुड मूवी न्यूज़ | Navbharat Times https://ift.tt/2GMD9ap

Post a Comment

0 Comments