![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/87352361/photo-87352361.jpg)
गुरुवार का दिन 'मन्नत' और शाहरुख खान () व गौरी () के लिए बेहद खास था। आखिर उस दिन उनकी 26 दिन की साधना जो खत्म हो गई। क्रूज ड्रग्स केस (Cruise drugs case) में 2 अक्टूबर को एनसीबी (NCB) द्वारा पकड़े गए आर्यन खान (Aryan Khan bail) को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। आर्यन के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchantt) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) को भी कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि जमानत के लिए सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर दिया गया था। कोर्ट से जेल प्रशासन को जमानत की डीटेल्स () और ऑर्डर कॉपी नहीं मिली थी, इसलिए तीनों आरोपियों को गुरुवार की रात भी जेल में ही बितानी पड़ी। अब आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन की रिहाई के लिए बेल ऑर्डर की कॉपी का इंतजार है। बेल ऑर्डर की कॉपी आज यानी शुक्रवार को आएगी और तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि बेल ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद भी रिहाई में वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेल ऑर्डर की कॉपी आने के बाद उसे पहले जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल में ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया काफी लंबी है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की रिहाई कैसे होगी और उसमें क्या प्रक्रिया (process of Aryan Khan's release from jail) फॉलो की जाएगी, यह हाल ही एडवोकेट अयाज खान (advocate Ayaz Khan) ने हमारे सहयोगी ईटाइम्स को बताया। बता दें कि अयाज खान ने ही कुछ साल पहले फरदीन खान (Fardeen Khan) का ड्रग्स केस लड़ा था और उन्हें जमानत दिलवाई थी। वहीं कुछ महीने पहले उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया का भी ड्रग्स केस संभाला था। अयाज खान ने स्टेप-बाय-स्टेप तरीके से बताया कि शुक्रवार को आर्यन खान के साथ-साथ अरबाज और मुनमुन धमेचा की रिहाई में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया: 1. सबसे पहले हाईकोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट भेजना होगा। 2. बचाव पक्ष (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों) को लिखित आदेश मिलेगा। 3. जमानत पर अमल करने के लिए उन्हें कल सेशंस कोर्ट जाना होगा। 4. वहां उन्हें सेशंस कोर्ट की रजिस्ट्री में आदेश दाखिल करना होगा। 5. यदि आदेश में नकद जमानत का उल्लेख है, तो उन्हें नकद भुगतान करना होगा। यदि आदेश में जमानत का उल्लेख है, तो बचाव पक्ष के वकीलों को जमानत देनी होगी। 6. एक बार जब नकद जमानत दी जाती है या ज़मानत एक्जीक्यूट की जाती है तो सेशंस कोर्ट रजिस्ट्री एक रिहाई आदेश जारी करेगी, जिस पर सेशंस जज के हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। 7. इसके बाद रिहाई के ऑर्डर को जेल ले जाना होगा, जहां एक बार पेश होने के बाद, आर्यन खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और वह घर जाने के लिए आजाद होंगे। इस बात पर निर्भर करेगी रिहाई अयाज खान ने बताया कि हाई कोर्ट से अंतिम आदेश कितनी देर में जारी होता है, इसके आधार पर बचाव पक्ष के वकील इस प्रक्रिया को अंजाम देंगे। अगर पहले हाफ के दौरान ऑर्डर जारी किया जाता है, तो संभावना है कि आर्यन शुक्रवार (29 अक्टूबर) को घर जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे हाफ के दौरान ऑर्डर जारी होता है, तो आर्यन अगले दिन यानी शनिवार (30 अक्टूबर) को घर जा सकते हैं। बेटे को जमानत मिलते ही छलके आंसू, लौटी मुस्कुराहट आर्यन की जमानत से शाहरुख और गौरी खान ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को जैसे ही आर्यन की जमानत की खबर मिली, शाहरुख और गौरी के आंसू छलक आए। जो मुस्कान पिछले 26 दिनों से उनके चेहरे से गायब थी, वह मुस्कान एक बार उनके चेहरे पर लौट आई। आर्यन की जमानत के बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वह वकील सतीश मानशिंदे और लीगल टीम के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे थे। फोन पर बेटे का हाल-चाल ले रहे थे शाहरुख-गौरी अपने लाडले आर्यन के जेल जाने के बाद से ही शाहरुख ने मीडिया से दूरी बना ली थी। हालांंकि वह फोन पर जेल अधिकारियों के जरिए आर्यन का हाल-चाल लेते रहते थे। 21 अक्टूबर को वह आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल भी गए थे। वहां बाप-बेटे ने इंटरकॉम पर करीब 15-20 मिनट बात की और फिर वहां से निकल आए। नहीं चली एनसीबी की कोई दलील, मिली जमानत आर्यन खान का केस पहले सतीश मानशिंदे ने लड़ा और इसके बाद सेशंस कोर्ट में उनकी पैरवी अमित देसाई ने भी की। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन का केस पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने लड़ा और कई जोरदार दलीलें दीं। हालांकि एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह जमानत का विरोध करते रहे। एनसीबी ने आर्यन खान पर ड्रग्स का सेवन करने और इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए यह दलील भी दी थी अगर आर्यन को रिहा किया गया तो वह बाहर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने आर्यन के पास से ड्रग्स चैट बरामद होने और ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन होने का भी आरोप लगाया। पर तमाम दलीलों के बावजूद जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद आर्यन खान को जमानत देने का फैसला किया। अब आर्यन की रिहाई के साथ शाहरुख और गौरी की 'मन्नत' भी पूरी हो गई है। शाहरुख का 2 नवंबर को बर्थडे है और उनके लिए बेटे की रिहाई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। पिता के बर्थडे के साथ-साथ खुद आर्यन का 13 नवंबर का बर्थडे भी खास होगा। बता दें कि बीते दिनों शाहरुख और गौरी की वेडिंग ऐनिवर्सरी थी। गौरी का बर्थडे भी था, लेकिन उन दोनों मौकों पर आर्यन जेल में थे। परिवार के साथ-साथ उनके दोस्त भी रिहाई की दुआ कर रहे थे। अब जब आर्यन को जमानत मिली तो 'मन्नत' में जश्न शुरू हो गया। फैन्स की भीड़ उमड़ पड़ी। पटाखे जलाए जाने लगे।
from Entertainment News in Hindi, Latest Bollywood Movies News, मनोरंजन न्यूज़, बॉलीवुड मूवी न्यूज़ | Navbharat Times https://ift.tt/3pKOb4b
0 Comments