बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने माना- र‍िया चक्रवर्ती ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्‍सा नहीं

रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्होंने करीब 1 महीना भायखला जेल में बिताया। अगर शाम तक पेपरवर्क पूरा हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती आज (7 अक्टूबर) को रिहा हो जाएंगी। हमारे सहयोगी टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, रिया के बेल ऑर्डर में लिखा है कि रिया ड्रग डीलर चेन का हिस्सा नहीं थीं। कोर्ट में नहीं साबित हो पाए आरोप टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, NCB की जो चैट्स मिले थे उसके हिसाब से रिया पर आरोप था कि रिया ड्रग कार्टेल से लिंक है। वहीं कोर्ट में इसके सुबूत ना दे पाने की वजह से रिया पर आरोप साबित नहीं हो पाए। एनसीबी ने रिया पर जिन सेक्शंस के तहत ऐक्शन लिया था वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। बेल ऑर्डर्स में लिखा है, यह बात ध्यान देने वाली है कि जब याचिकाकर्ता पहली रिमांड पर कोर्ट के सामने पेश हुई थी तो जांच एजेंसी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की थी। इसका मतलब है कि वे जांच से संतुष्ट थे और उन्होंने (याची ने) जांच में सहयोग किया था। NCB ने कहा था ड्रग ट्रैफिकिंग के हैं सुबूत रिया को NDPS Act 1985 के सेक्शंस 8 (c) r/w 20 (b) (ii), 25, 27 A, 28 & 29 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एनसीबी ने रिया की जमानत याचिक के खिलाफ एफिडेविट्स दिए थे। ये NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिए थे। इनमें लिखा था कि रिया के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं जिनसे साबित हो सकता है कि वह ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल थीं।


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