पॉर्न वीडियो केसः शर्लिन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट में 22 फरवरी को होगी सुनवाई

ऐक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बोल्ड वीडियोज और फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं। इन दिनों वह को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, पिछले साल उन पर फ्री पॉर्न वेबसाइट्स पर अश्लील कॉन्टेंट पब्लिश करने का आरोप है। ऐक्ट्रेस पर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A के तहत धाराएं दर्ज हुई थीं। उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां पर उनकी जमानत याजिका खारिज कर दी गई। शर्लिन चोपड़ा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की थी। उनके केस पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी। अब शर्लिन चोपड़ा को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने भी कोर्ट के सामने ये आश्वान दिया है कि सोमवार तक ऐक्ट्रेस ने खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं होगा। शर्लिन चोपड़ा के मुताबिक, वे दो कंपनीज की डायरेक्टर हैं। साथ ही वे एडल्ट वेबसाइट के लिए कॉन्टेंट बनाती हैं। एफआईआर में बताई गई वेबसाइट में पायरेटेड कॉन्टेंट है जो कॉपीराइट का उल्लंघन है, क्योंकि वे केवल ऑरिजनल प्लेटफॉर्म को ही कॉन्टेंट देती हैं। शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने लगातार उत्पीड़न का सामना किया है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइटों से वीडियो डाउनलोड करते हैं, वॉटरमार्क हटाते हैं और फ्री उपलब्ध कराते हैं। आवेदन में कहा गया है कि शिकायतकर्ता यह नहीं समझ पाया है कि असली अपराधी कौन है। बताते चलें कि पिछले साल रिटायर्ड कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर मधुकर केनी ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने दावा किया था कि जब भी सर्च इंजन पर शर्लिन का नाम लिखा जाता है तो अश्लील कॉटेंट सामने आता है। उस शिकायत के आधार पर ऐक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।


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