बॉलिवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे से जुड़े में ने बेल ऑर्डर रिलीज किया है। इस बेल ऑर्डर में बताया गया है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को किस आधार पर जमानत दी गई है। बेल ऑर्डर में कोर्ट ने जो बातें कही हैं वह आर्यन खान के लिए किसी राहत से कम नहीं हैं। कोर्ट ने माना है आर्यन के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जिसे आपत्तिजनक माना जाए और साजिश के तहत आरोपियों ने ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, 'केवल क्रूज शिप में सफर करने के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं।' कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान की वॉट्सऐप चैट्स में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। जस्टिस नितिन सांब्रे ने कहा, 'वॉट्सऐप चैट्स देखने के बाद ऐसा कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है कि आर्यन खान या उनके साथ अरबाज और मुनमुन सहित अन्य आरोपियों ने ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था। आर्यन के पास से कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ भी नहीं मिला है। साथ ही अरबाज और मुनमुन के पास से जो ड्रग्स बरामद किया गया है वह बेहद कम मात्रा में है।' कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो () केवल उन स्टेटमेंट्स को आधार नहीं बना सकते जो आरोपियों ने जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड कराए हैं क्योंकि वे मान्य नहीं माने जाएंगे। जस्टिस सांब्रे ने अपने ऑर्डर में कहा कि अगर आरोपियों पर मामला बनता भी है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा बनती है। आरोपी पहले ही 25 दिनों से जेल में है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया ताकि पता चल सके कि उस दिन उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ने एक भी ऐसा सकारात्मक सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह माना जाए कि आरोपियों ने साजिश के तहत एक साथ ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था। एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप से आर्यन खान को हिरासत में लिया था। एनसीबी ने दावा किया है कि उन्हें अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस और मुनमुन धमेचा के पास से 5 ग्राम हशीश बरामद हुआ था।
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